How to apply for Birth and Death Certificate online?
आज के समय में भविष्य की अनेक परेशानियों से बचने के लिए यह जरूरी हो गया है कि यदि घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उसके लिए जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लिया जाए। ये दोनों ही प्रमाणपत्र बाद में बहुत काम आते हैं।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब सरकार ने ऑनलाइन आसान व्यवस्था कर दी है। इसके लिए आपको एक सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है- crsorgi.gov.in यानी सीआरएसओआरजीआई डॉट गव डॉट इन। लेकिन ध्यान रखें कि इस बच्चे के जन्म या किसी की मृत्यु होने प 21 दिन के अंदर इस वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। अगर 21 दिन से ज्यादा की देरी होती है तो फिर आपको अपने यहां के नगर निगम के दफ्तर में जाना होगा। वहां लेट फीस देनी होगी और देरी का कारण भी बताना होगा। इसके बाद वह अधिकारी ही आपकी तरफ से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा, जिसमें काफी झंझट का सामना करना पड़ता है।
इसीलिए यदि घर में किसी बच्चे का जन्म हो या किसी मृत्यु हो तो 21 दिन के अंदर इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दें।
आवेदन के लिए जरूरी प्रमाणपत्र
बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र के लिए-
जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल से जारी प्रमाणपत्र, घर पर जन्म होने पर इलाके के पार्षद का पत्र और सफाई व खाद्य निरीक्षक की जांच रिपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड की जरूरत पड़ती है। यदि आप लेट हो जाते हैं और एक वर्ष बाद प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते हैं तो फिर सिटी मजिस्ट्रेट का प्रमाणपत्र और आयु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है।
मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए
मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदक की फोटो, मृतक की फोटो, मृतक का पहचान पत्र, घर पर मृत्यु होने पर इलाके के पार्षद का पत्र, श्मशान स्थल पर दिया जाने वाला मृत्यु प्रमाणपत्र और सफाई एवं खाद्य निरीक्षक की जांच रिपोर्ट, अस्पताल में मृत्यु होने पर अस्पताल का प्रमाणपत्र आदि लगाने की जरूरत होती है।
अब पूरे देश में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए एक समान व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए अच्छा यही है कि बाद के झंझटों से बचने के लिए जन्म या मृत्यु होने पर 21 दिन के अंदर सरकार की वेबसाइट पर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर दें।
- लव कुमार सिंह
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